प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास

प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास

गाजीपुर। अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय पाल ने सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा शनिवार को सुनायी। इसकी जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वादी श्रीराम सिंह ग्राम बबुरा थाना बहरियाबाद ने थाने पर तहरीर दिया कि 6 अप्रैल 2012 को बंटवारे की चारा मशीन पर घास काटने को लेकर मेरे भाई विजय बहादुर सिंह व रितेश सिंह, प्रिन्स सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति समय करीब 8ः30 प्रातः वादी श्रीराम सिंह व वादी के  लड़के राकेश सिंह को गाली गुप्ता देते हुए लातमुक्का तथा लाठी डन्डे से मारने लगे जिससे मुझे तथा राकेश सिंह को चोटे आयी। विवचेक ने जाचोपरान्त विजय बहादुर सिंह, रितेश सिंह, प्रिस सिंह व बलवन्त सिंह के विरूद्ध धारा 323, 504 व 308 आईपीसी में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसपर न्यायालय ने विजय बहादुर ंिसंह के विरूद्ध 308/34, 323/34 व 504 आईपीसी मे आरोप बनाया शेष तीनो अभियुक्त नाबालिंग थे उनका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड मे भेज दिया गया। अभियोजन ने 9 गहाव परीक्षित कराया, गुणदोष के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त विजय बहाादुर सिंह को दोष सिंद्ध पाते हुए 323/34 में एक हजार रूपये का अर्थदण्ड व 308/34 में सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। जुमाार्ने की राशि मे से प्रत्येक घायल को दो हजार रूपये देने का भी आदेश हुआ है।